Cryptocurrency Ke Len Den Par Sakht Kanoon: 20 करोड़ का जुर्माना, डेढ़ साल की कैद।
भारत में Cryptocurrency पर सख्त और कड़े कानून जल्दी ही आने वाले हैं।
भारतीय सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कई कड़े कानून लाने वाली है। इस कानून में, क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वालो को बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकेगा और ये गिरफ़्तारी गैर जमानती धाराओं के तहत होगी।
दोषी व्यक्ति पर 20 करोड़ Rs तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बतया कि, क्रिप्टोकरेंसी की किसी भी तरह की लेन देन या खरीद बिक्री का काम सिर्फ एक्सचेंज के माध्यम से ही किया जा सकेगा।
और किसी भी नियम के उल्लंघन की हालात में दोषी व्यक्ति को तुरंत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जायेया।
और इस गिरफ़्तारी में जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा। सजा की अवधि डेढ़ साल तक हो सकती है
Cryptocurrency के बेहिसाब विज्ञापनों पर भी बहोत जल्दी कार्यवाही होने की बात भी कही गयी है। क्यूंकि निवेशकों ने इन विज्ञापनों में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है।
इसके अलावे सरकार आने वाले बिल में, क्रिप्टोकरेंसी को होल्ड करने वाले वॉलेट को भी प्रतिबंधित कर सकती है।
Cryptocurrency Ke Len Den Par Sakht Kanoon
क्रिप्टोकरेंसी में भारत के तक़रीबन 45 हजार करोड़ रुपये निवेशित हैं।
सरकार निवेशकों को समय देगी, Cryptocurrency के कानून में निवेशित लोगो को नए नियमों का पालन करने का समुचित समय दिया जाएगा।
बिल के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी का नाम भारत में बदलकर क्रिप्टोएसेट किया जायेगा। सरकार द्वारा बनाई गयी क्रिप्टो एक्सचेंज की निगरानी सेबी के जिम्मे होगा।
भारत में Cryptocurrency का आधार लगातार बढ़ता चला है और सरकार निवेशकों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाने के लिए ही इस कानून का जल्दी लागू करना चाहती है।
बताता चलूँ कि, भारत में Cryptocurrency का बाज़ार June 2021 तक 650% से ज्यादा बढ़ चुका है।