मार्च का महीना आने ही वाला है, मतलब टैक्स के लिए भागमभाग और माथापच्ची का दौर बस शुरू ही होने वाला है. 

अगर आप भी टैक्स के स्लैब में आते हैं, यानी अगर आपको भी टैक्स पे करना पड़ता है तो ज़ाहिर है कि आपको भी ये भाग दौड़ करनी पड़ेगी. 

90% से ज्यादा लोग टैक्स बचाने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट  करने की सोचते हैं मंगर मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे तरीके जिसमें आप बिना निवेश किए भी टैक्स बचा सकते हैं

अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आप एचआरए भत्ता के अगेन्स्ट छूट का दावा कर सकते हैं... 

धारा 10 के तहत आप को टैक्सेशन में छूट मिलेगी. अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उन्हें किराये की रसीद देकर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं

अगर आपका कोई बच्चा 12th पास कर चुका है तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए लिए गए एजुकेशनल लोन पर भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं

अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ऊपर है और आपने उनका कोई मेडिकल बीमा लिया हुआ है तो उनकी प्रीमियम पर भी आपको अतिरिक्त टैक्स की छूट मिलेगी

अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो धारा 80C के अंतर्गत इसमें लोन की कुल राशि पर आप 1.5 lakh तक के  टैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं 

धारा 10(14) के अंतर्गत अपने बच्चों के हॉस्टल के खर्चे हैं और उनकी स्कूल की फीस के अंतर्गत भी आप टैक्स में डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं